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प्रभात हत्याकांड की अंतिम सुनवाई आज, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी हैं आरोपी


लखनऊ हाईकोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को प्रभात हत्याकांड की अंतिम सुनवाई होनी है. ऐसे में पिछले दो महीने से लगातार कई तारीखें ली गई हैं. हर बार कोई न कोई कारण बताकर टेनी पक्ष के वकील नई तारीख दिलाने में सफल रहे। इस पर कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि आरोपी ने सुनवाई टालने की कोशिश की।


बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रभात गुप्ता की 8 जुलाई 2000 को तिकुनिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसमें अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों को नामजद किया गया था। अजय मिश्रा टेनी को 29 मार्च 2004 को लखीमपुर कोर्ट से बरी कर दिया गया था। इसके खिलाफ मृतक के पिता संतोष गुप्ता ने जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया।


2013 में मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर ट्रायल शुरू हुआ और 2018 में डबल बेंच के समक्ष ट्रायल पूरा हुआ और आदेश सुरक्षित हो गया। छह माह बाद भी जब फैसला नहीं आया तो मृतक के भाई राजीव गुप्ता ने अनुपालन न करने पर अपील दायर की, जिसमें बहस के बाद प्रभात हत्याकांड की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया गया. इस बीच चार साल तक सुनवाई की तारीख नहीं मिल पाई, जिसके चलते जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की गई।


वहीं, हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया, जिस पर डबल बेंच न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और सरोज यादव की ओर से 7 अप्रैल 2022 को सुनवाई के बाद 16 मई को अंतिम सुनवाई का आदेश दिया गया, लेकिन इस दिन तेनी के वकील छुट्टी पर चले गए. . इसके बाद 24 मई, फिर 31 मई 2022 की तारीख थी, लेकिन वकील छुट्टी पर चले गए। इस पर 20 जुलाई को डबल बेंच ने अंतिम सुनवाई की, जिसमें टेनी की ओर से बताया गया कि उनके वकील सलिल श्रीवास्तव को कोविड संक्रमण हो गया है. अत: तिथि एक माह बाद देनी चाहिए।


इस पर वादी राजीव गुप्ता के वकील ज्योतेंद्र मिश्रा और सुशील कुमार सिंह ने आपत्ति जताई थी कि 11 जुलाई 2022 के आदेश में कहा गया है कि सलिल श्रीवास्तव बहस नहीं करेंगे, लेकिन गोपाल चतुर्वेदी अंतिम तर्क देंगे. इसलिए 20 जुलाई को ही सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोविड की रिपोर्ट को देखते हुए कोर्ट ने 22 अगस्त 2022 को अंतिम सुनवाई का आदेश जारी किया था. इसलिए सभी की निगाहें सोमवार को अंतिम सुनवाई के बाद आने वाले फैसले पर टिकी हैं. वादी राजीव गुप्ता ने कहा कि प्रभात गुप्ता की हत्या के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सजा मिल सकती है. इसलिए टेनी किसी तरह अंतिम सुनवाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

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