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PFI BAN: केंद्र सरकार के बैन किये जाने के बाद PFI संगठन हुआ भंग



केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के कुछ घंटों बाद, PFI ने बुधवार को संगठन को भंग करने की घोषणा की।

पीएफआई के राज्य महासचिव ए अब्दुल सत्तार ने एक बयान में कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने के बाद संगठन को भंग कर दिया गया था। उन्होंने कहा, "देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में, हम गृह मंत्रालय के फैसले को स्वीकार करते हैं।"


“पीएफआई पिछले तीन दशकों से समाज के वंचितों, दलितों और हाशिए के वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। लेकिन हमारे महान देश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में, संगठन गृह मंत्रालय के निर्णय को स्वीकार करता है। यह अपने सभी पूर्व सदस्यों और आम जनता को भी सूचित करता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अधिसूचना के प्रकाशन के बाद से अपनी गतिविधियां बंद कर दें।"


गृह मंत्रालय ने बुधवार सुबह पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों, जिनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया शामिल हैं, को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।


यह प्रतिबंध पांच दिनों में कट्टरपंथी संगठन पर दूसरी राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के एक दिन बाद आया है, जिसमें सात राज्यों में पुलिस टीमों ने मंगलवार को छापेमारी की और कट्टरपंथी संगठन से कथित संबंधों वाले 270 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया या गिरफ्तार किया।

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